भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में काफी ज्यादा अंतर पाए जाते हैं भारत में राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद आते हैं। अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है पर अमेरिका में प्रधानमंत्री पद नहीं होता केवल राष्ट्रपति ही देश के प्रमुख होते हैं। अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं और साथ ही सरकार को भी राष्ट्रपति ही चलाते हैं मगर भारत में कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत समेत कई अन्य देशों में राष्ट्रपति केवल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। आज के इस आर्टिकल में, हम भारत में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से संबंधित मुख्य अंतर क्या है इस विषय पर बात करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पावरओं के बारे में अंतर छात्रों से पूछा जाता है जो छात्र इन प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दे देते हैं वह परीक्षा में बाकियों के मुकाबले अच्छा स्कोर करते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं
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Source: Safalta.com
तो आइए जानते हैं - Difference Between Prime Minister and President
क्रम संख्या |
प्रधानमंत्री |
राष्ट्रपति |
1. |
भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का लीडर होता है. |
भारत में एक राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है.
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2. |
भारत का प्रधानमंत्री देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है. |
भारत के राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है. |
3. |
भारत का प्रधान मंत्री कैबिनेट और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है. |
जबकि भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक मुखिया होता है. |
4. |
भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. |
जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और विधान सभा के द्वारा किया जाता है.
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5. |
भारत का प्रधान मंत्री उस पार्टी से होता है जिसने लोकसभा में बहुमत हासिल किया हो. |
जबकि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है.
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6. |
अगर लोकसभा प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है. |
भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है. एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए भारत की संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है. |
7. |
भारत में प्रधान मंत्री आपातकाल की स्थिति की घोषणा नहीं कर सकते. |
जबकि भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकते हैं.
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8. |
न्यायपालिका से संबंधित मामलों पर भारत के प्रधान मंत्री का कोई अधिकार नहीं होता है. |
भारत का राष्ट्रपति, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों पर तथा मृत्युदंड पर अपराधियों को माफी दे सकता है. |
9. |
प्रधान मंत्री का काम सदन द्वारा पारित की जाने वाली नीतियों और विधेयकों को देखना है. |
राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी सहमति और सिफारिशें प्रदान करता है. उनकी सहमति के बिना, भारत में विधेयक कानून नहीं बन सकते. |
10. |
'‘प्रधान मंत्री’' शब्द का प्रयोग पहली बार 18 वीं शताब्दी में इसके वर्तमान उपयोग के लिए किया गया था |
'‘राष्ट्रपति’' शब्द का प्रयोग पहली बार इंग्लैंड के राष्ट्रमंडल के दौरान 1649-1660 के बीच राज्य के प्रमुख के लिए किया गया था.
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11. |
जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में कार्य भर संभाला था. वर्तमान में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री हैं. |
स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभर संभाला था. वर्तमान में, राम नाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं.
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