Source: social media
Current Affairs Ebook Free PDF: डाउनलोड करे |
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोग घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं. बैंक उस लोन पर अधिकतम 9% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है. इस लोन के ब्याज दर पर सरकार अधिकतम 6.5% तक सब्सिडी देती है जिससे कि लोन लेने वाले को मात्र बची हुयी ब्याज दर यानि कि 2.5% हीं इंटरेस्ट चुकाना होता है. इससे इस योजना के आवेदक को 2 लाख 67 हज़ार तक का फायदा हो सकता है.
साझा लागत -
इस योजना की कुल लागत का बँटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये यह राशि 90:10 के अनुपात में साझा की गयी है.
बाबरी मस्जिद की समयरेखा- बनने से लेकर विध्वंस तक, राम जन्मभूमि के बारे में सब कुछ
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्यता – (Pradhan Mantri Awas Yojana)
1) आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच हो
2) इनकम सर्टिफिकेट (EWS, LIG, MIG)
3) पहले से पक्का मकान ना हो
4) पहले से सरकारी योजना में आवास ना हो
5) आवेदक के पास आधार कार्ड हो
6) परिवार में महिला मुखिया हो
EWS/LIG | MIG - I | MIG - II | |
पारिवारिक आय | EWS –
Rs 0 से Rs 3,00,000 LIG – Rs 3,00,001 से Rs 6,00,000 |
Rs. 6,00,001 से
Rs. 12,00,000 |
Rs. 12,00,001 से
Rs. 18,00,000 |
कार्पेट एरिया (sq. m.) | 30 sqm/60 sqm | 160 | 200 |
अधिकतम लोन जिसपर सब्सिडी की गणना की जाएगी | Rs. 6,00,000 | Rs. 9,00,000 | Rs. 12,00,000 |
ब्याज दर सब्सिडी (%) | 6.50 | 4.00 | 3.00 |
अधिकतम सब्सिडी (Rs) | 2.67 लाख | 2.35 लाख | 2.30 लाख |
महिला स्वामित्व | अनिवार्य | अनिवार्य नहीं है | अनिवार्य नहीं है |
यह भी पढ़ें
जानें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बीच क्या है अंतर
लाभार्थी –
इसके लाभार्थियों में एससी/एसटी, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी श्रेणियाँ, विधवाएं या कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं.
लाभार्थियों का चयन –
लाभार्थियों का सत्यापन तीन चरणों के माध्यम से किया जाएगा. ये तीन चरण हैं -
1) 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)
2) ग्राम सभा
3) जियो टैगिंग
सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री ई बुक- Download Now
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस –
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने के लिए दो विकल्प हैं –
1) अगर आय Rs. 50,000 प्रति माह से कम है तो ऑनलाइन PMAY की वेबसाइट पर जा कर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए यूआरएल है pmaymis.gov.in
2) अगर आय Rs. 50,000 प्रति माह से अधिक है तो जिस बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं, उस बैंक जा कर सीधे अप्लाई कर सकते हैं.
इसके अलावा दूसरा तरीका है अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर इस योजना के लिए अप्लाई करवाना. इसके लिए Rs. 25 की फीस जमा करनी होती है.