कोलकाता नगर निकाय चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की याचिका खारिज
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एकल पीठ के आदेश के खिलाफ भाजपा की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि राज्य पुलिस - न कि केंद्रीय बल - 19 दिसंबर को
कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव के लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि
राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) राज्य के अधिकारियों की मदद से मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करेगा।