केंद्रीय कार्यपालिका
[Central Executive]
संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78तक केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तृत वर्णन किया गया है।
केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री (मंत्रिमंडल) को रखा गया है।
भारत का राष्ट्रपति
भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है।
संघ (केंद्र) की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
राष्ट्रपति की योग्यता
संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह -
(1) भारत का नागरिक हो।
(2) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
(3) लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो।
(4) संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण नहीं करता हो।
राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से एक निर्वाचक मंडल करेगा।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते है।
- राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शामिल कर लिया गया।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक 208 तथा सबसे कम मूल्य सिक्किम केडी विधायक का 7 हैं।
भारतीय संविधान की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे फ्री ई - बुक डाउनलोड कर सकते हैं।
राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते
- राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ लाख रुपए है। उसका वेतन आयकर से मुक्त होता है।
- राष्ट्रपति का वार्षिक पेंशन 9लाख रुपए निर्धारित की गई है।
- निःशुल्क निवास स्थान एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते है।
महाभियोग
- महाभियोग एक न्यायायिक प्रक्रिया है।
- राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग चलाकर उसे 5वर्ष से पूर्व भी अपदस्थ किया जा सकता है।
- महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व लिखित देनी होती है, जिस पर सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है।
- महाभियोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
- अनुच्छेद 56 और 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के सिवाय अन्य किसी विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति में तुलना
राष्ट्रपति
1. निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसका निर्माण संसद के सदन राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है।
2. निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है।
3. भारत का नागरिक होना चाहिए।
4. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
5. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए।
6. भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के या इनके अधीन किसी प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए इसके अपवाद हैं - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री
7. पदवधि पद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वृद्धि।
8. पांच वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है।
9. महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
10. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संघ की कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करता है।
11. इसका वेतन 1,50,000 रुपए मासिक है।