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भारतीय संविधान विकास
ब्रिटिश संसद में 4जुलाई को ' भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ' प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई, 1947 ई. को स्वीकृत हो गया।
इस अधिनियम में 20धाराएं थीं।
इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं -
1) दो अधिराज्यों की स्थापना: 15 अगस्त 1947 ई. को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।
सत्ता का उत्तरदायित्व दोनो अधिराज्य की संविधान सभा को सौंपा जाएगा।
2) भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्री मंडल की सलाह से की जाएगी।
3) संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना : जब तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर लेती , तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी।
4) भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे।
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भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद
भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4
भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11
भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35
भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51
भाग 5 संघ कार्यपालिका संसद संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि अनुच्छेद 52 से 151
भाग छे पहली अनुसूची के भाग क के राज्य अनुच्छेद 152 से 237
भाग 7 पहली अनुसूची के भाग्य के राज्य अनुच्छेद 238
भाग 8 पहली पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य अनुच्छेद 239 से 242
भाग 9 पहली अनुसूची के भाग्य के राज्य अन्य राज्य क्षेत्र जो उस अनुसूची में नहीं दिए गए हैं अनुच्छेद 243
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 243 से 263
भाग 12 वित्त संपत्तियां संविदा और वाद अनुच्छेद 264 से 300
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद तीन सौ एक से 307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद तीन सौ आठ से 323
भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329
भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 342
भाग 17 राज्य भाषा अनुच्छेद 343 से 351
इस भाग में चार अध्याय हैं जो संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाएं उत्तम न्यायालय उच्च न्यायालय में आदि की भाषा और विशेष निर्देश दिए गए हैं
भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360
भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367
भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368
भाग 21 स्थाई और संक्रमण कालीन उपबंध अनुच्छेद 369 से 392
भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ निरसन अनुच्छेद 393 से 395