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Table of Content
- भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची महत्वपूर्ण बिन्दु -
- साल 1950 से साल 2022 तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची
- राष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचक मंडल
- भारत में राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख विषय वस्तु -
भारत के राष्ट्रपतियों की पूरी सूची (President of India From 1950 to 2022) – महत्वपूर्ण बिन्दु -
भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची- भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रोपति मुर्मू ने 25 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में शपथ ले के राष्ट्रपति का ऑफिस संभाल लिया है। भारत में राष्ट्रपति का पद सबसे प्रतिष्ठित पद माना जाता है. भारत में राष्ट्रपति पद की गरिमा का इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा. कोई भी देशीय नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है. भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है, भारतीय संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होतीं हैं. भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों, कार्यकारी शक्तियों और विधायी शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है. संविधान का अनुच्छेद 123 स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्तियां प्रदान करता है. भारत संघ के प्रथम अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे.प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधानों का गहन ज्ञान होना चाहिए. आज के इस आर्टिकल में हम साल 1950 से साल 2022 तक के भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची पर चर्चा करेंगे.
भारत के राष्ट्रपति की लिस्ट (President of India From 1950 to 2022)
नाम | बनने की तिथि | पद मुक्त होने की तिथि | |
डॉ राजेन्द्र प्रसाद | 26 जनवरी 1950 | 13 मई 1962 | |
डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13 मई 1962 | 13 मई 1967 | |
डॉ ज़ाकिर हुसैन | 13 मई 1967 | 3 मई 1969 | |
वराहगिरि वेंकट गिरि | 3 मई 1969 | 20 जुलाई 1969 | |
मोहम्मद हिदायतुल्लाह | 20 जुलाई 1969 | 24 अगस्त 1969 | |
वराहगिरि वेंकट गिरि | 24 अगस्त 1969 | 24 अगस्त 1974 | |
फखरुद्दीन अली अहमद | 24 अगस्त 1974 | 11 फरवरी 1977 | |
दासप्पा दानप्पा जट्टी | 11 फरवरी 1977 | 25 जुलाई 1977 | |
नीलम संजीव रेड्डी | 25 जुलाई 1977 | 25 जुलाई 1982 | |
ज्ञानी जैल सिंह | 25 जुलाई 1982 | 25 जुलाई 1987 | |
रामास्वामी वेंकटरमण | 25 जुलाई 1987 | 25 जुलाई 1992 | |
शंकर दयाल शर्मा | 25 जुलाई 1992 | 25 जुलाई 1997 | |
कोचेरिल रामन नारायणन | 25 जुलाई 1997 | 25 जुलाई 2002 | |
डॉ एपीजे अब्दुल कलम | 25 जुलाई 2002 | 25 जुलाई 2007 | |
प्रतिभा पाटिल | 25 जुलाई 2007 | 25 जुलाई 2012 | |
प्रणव मुखर्जी | 25 जुलाई 2012 | 25 जुलाई 2017 | |
श्री राम नाथ कोविंद | 25 जुलाई 2017 से | 24 जुलाई 2022 | |
द्रौपदी मुर्मू | 25 जुलाई 2022 से | अभी तक |
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साल 1950 से साल 2022 तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची -
आज़ादी के बाद से भारतीय राज्य के विधिवत प्रमुख के रूप में आज तक, हमारे पास 15 राष्ट्रपति हुए हैं. हमें इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम के विपरीत, भारत में राष्ट्रपति पद वंशानुगत नहीं है. 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था. द्रोपति मुर्मू 25 जुलाई, 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी।भारत के राष्ट्रपतियों की सूची – आवश्यक शर्तें -
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 बताता है कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार तभी पात्र हो सकता है जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने की, कुछ प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं -
- राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए.
- राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए.
- भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार, संघ और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए.
राष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचक मंडल -
राष्ट्रपति सरकार की संसदीय प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख होता है. वह नाममात्र का मुखिया होता है जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है जिसके शीर्ष पर प्रधान मंत्री होते हैं.राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है -
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया)
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भारत में राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख विषय वस्तु -
भारत में एक राष्ट्रपति पांच साल के लिए चुना जाता है, लेकिन वह कितनी भी बार सेवा कर सकता है और फिर से चुनाव के लिए पात्र हो सकता है. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है. परन्तु यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं.संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है. यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है. इसे सदन के 1/10 भाग की स्वीकृति या सहमति की आवश्यकता होती है और इसे तभी स्थानांतरित किया जा सकता है जब सदन का अध्यक्ष इससे सहमत हो.
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