Two Finger Test, टू फिंगर टेस्ट क्या है और SC ने इसपर बैन क्यों लगाया है

safalta expert Published by: Chanchal Singh Updated Wed, 02 Nov 2022 08:02 PM IST

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साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों पर उंगली परीक्षण पर इस आधार पर बैन लगाया था कि उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है ।

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Two Finger Test : सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट पर बैन लगाया है और चेतावनी दी है कि इसके तहत टेस्ट का उपयोग करने वाले व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। यह देखते हुए कि टेस्ट एक पितृसत्तात्मक मानसिकता पर बेस्ड है जिसमें यह माना जाता है कि यौन सक्रिय महिलाओं का बलात्कार नहीं किया जा सकता है।
ऐसे में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की पीठ ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह के परीक्षण पर बैन लगाया जाए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now. / GK Capsule Free pdf - Download here
 

 टू फिंगर टेस्ट पर एससी ने क्या कहा है 


इसे अदालत ने बार-बार बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न के मामलों में दो उंगलियों के परीक्षण के उपयोग को खारिज किया है। तथाकथित परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसके बजाय महिलाओं को फिर से पीड़ित और उनके मन को ठेस पहुंचाता है। टू फिंगर टेस्ट नहीं करवाना चाहिए परीक्षण एक गलत धारणा पर आधारित है। एक सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं हो सकता है। पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार से बचे लोगों का टू फिंगर टेस्ट ना किया जाए। एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके योन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है ।यह सुझाव देना कि पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब वह कहती है कि उसके साथ केवल इसलिए बलात्कार किया गया है क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय है, यह बात पीठ ने कहा है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लेते वक्त की गई है। जिसमें एक निचली अदालत द्वारा बलात्कार के मामले में दर्ज दोषसिद्ध को उलट दिया है।  सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta Application


 टू फिंगर टेस्ट क्या है 


दो उंगली परीक्षण एक स्पष्ट रूप से दखल देने वाली शारीरिक परीक्षा है, जिसमें एक डॉक्टर एक बलात्कार पीड़िता की योनि के अंदर दो उंगलियों को जांचने के लिए सम्मिलित करता है कि हाइमन बरकरार है या नहीं। यह निर्धारित करने के लिए योनि की मांसपेशियों की शिथिलता की जांच की जाती है कि महिला ने इंटरकोर्स किया है या इंटरकोर्स के अधीन किया गया है।  

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 एससी का पूर्व निर्णय 


साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों पर उंगली परीक्षण पर इस आधार पर बैन लगाया था कि उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है ।अदालत ने सरकार से यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिए बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महिला के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए किया था। उन्होंने इसे चिकित्सीय रूप से अनावश्यक और दर्दनाक, अपमानजनक अभ्यास घोषित किया था। जिसे बंद करना चाहिए फिर भी कुछ मामलों में टू फिंगर टेस्ट का अभ्यास जारी है। 

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