लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है?
लोकसभा (निचला सदन) को लोगों का सदन कहा जाता है जबकि राज्य सभा (उच्च सदन) को राज्यों की परिषद कहा जाता है। 1954 में भारतीय संसद द्वारा 'लोकसभा' और 'राज्य सभा' नामों को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79-122 (Article 79-122) भारतीय संसद से संबंधित है।
लोकसभा (निचला सदन) को लोगों का सदन कहा जाता है जबकि राज्य सभा (उच्च सदन) को राज्यों की परिषद कहा जाता है। 1954 में भारतीय संसद द्वारा 'लोकसभा' और 'राज्य सभा' नामों को अपनाया गया था।
लोकसभा (निचला सदन) को लोगों का सदन कहा जाता है जबकि राज्य सभा (उच्च सदन) को राज्यों की परिषद कहा जाता है। 1954 में भारतीय संसद द्वारा 'लोकसभा' और 'राज्य सभा' नामों को अपनाया गया था।
लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन है
लोकसभा (निचला सदन) को लोगों का सदन कहा जाता है जबकि राज्य सभा (उच्च सदन) को राज्यों की परिषद कहा जाता है। 1954 में भारतीय संसद द्वारा 'लोकसभा' और 'राज्य सभा' नामों को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79-122 (Article 79-122) भारतीय संसद से संबंधित है।
लोकसभा (निचला सदन) को लोगों का सदन कहा जाता है जबकि राज्य सभा (उच्च सदन) को राज्यों की परिषद कहा जाता है। 1954 में भारतीय संसद द्वारा 'लोकसभा' और
लोकसभा (निचला सदन) को लोगों का सदन कहा जाता है जबकि राज्य सभा (उच्च सदन) को राज्यों की परिषद कहा जाता है। 1954 में भारतीय संसद द्वारा 'लोकसभा' और 'राज्य सभा' नामों को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79-122 (Article 79-122) भारतीय संसद से संबंधित है।