शिकमी-रैयत कों बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था ? रैयत कम्पनी जमींदार इक्तेदार
भूधृति (Land Tenure) भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखनेवाले व्यक्तियों का वर्गीकरण हो और उनके अधिकारों तथा उनके दायित्वों का उल्लेख हो। विभिन्न कालों में भूधृति के भिन्न-भिन्न नियम रहे हैं। इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भूधृतियाँ पाई जाती हैं। स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद प्राय: सभी राज्यों में भूमिसुधार संबंधी कानून बनाए गए हैं। इनका लक्ष्य यह रहा है कि भूमि पर खेती करनेवालों और राज्य के बीच से मध्यवर्तीयों को समाप्त कर दिया जाए।