भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है
प्रोडक्ट चुनने का अधिकार
सभी प्रकार के खतरनाक सामानों के से सुरक्षा का अधिकार
सभी प्रोडक्ट के प्रदर्शन एवं क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्म होने का अधिकार
कंज्यूमर हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने के प्रोसेस में सुनवाई का अधिकार।
जब भी उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन किया गया हो तो निवारण पाने का अधिकार,
उपभोक्ता शिक्षा पूर्ण अधिकार
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (International Consumer Rights Day)
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, जबकि दोनों यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य एक ही है। भले ही ये दोनों अलग-अलग तिथियों पर मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकार के बारे में सूचित करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास क्या है (National Consumer Rights Day)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में मनाया गया था। यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है, भले ही इसका उद्देश्य सामान हो लेकिन हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (consumer protection act) 1986 में लागू हुआ। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट संशोधित किया गया था, जिसके बाद में कंज्यूमर केस, फूड एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 20 जुलाई 2020 को लागू होने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (consumer protection act bill) बिल की की घोषणा की है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन करंट अफेयर को डाउनलोड करें
November Current Affair E-Book | DOWNLOAD NOW |
October Current Affairs E-book | DOWNLOAD NOW |
September Month Current affair | DOWNLOAD NOW |
August Month Current Affairs 2022 | डाउनलोड नाउ |
Monthly Current Affairs July 2022 | डाउनलोड नाउ |