National Consumer Rights Day, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, जानें विस्तार से  

safalta expert Published by: Chanchal Singh Updated Fri, 23 Dec 2022 06:14 PM IST

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (consumer protection act) 1986 में लागू हुआ। 2019 में  कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट संशोधित किया गया था

Source: safalta

National Consumer Rights Day : हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति के साथ यह  एक्ट लागू हुआ था।
यही कारण है कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण समान, सेवाओं में कमी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया और हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumer Rights Day) को मनाया जाता है।  अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं   FREE GK EBook- Download Now.  सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप से करें फ्री में प्रिपरेशन - Safalta App 
 

भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है 


प्रोडक्ट चुनने का अधिकार 
सभी प्रकार के खतरनाक सामानों के से सुरक्षा का अधिकार 
सभी प्रोडक्ट के प्रदर्शन एवं क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्म होने का अधिकार 
कंज्यूमर हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने के प्रोसेस में सुनवाई का अधिकार।
जब भी उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन किया गया हो तो निवारण पाने का अधिकार,
उपभोक्ता शिक्षा पूर्ण अधिकार
 

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (International Consumer Rights Day)


विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, जबकि दोनों यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य एक ही है। भले ही ये दोनों अलग-अलग तिथियों पर मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकार के बारे में सूचित करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।  Free Daily Current Affair Quiz-Attempt Now with exciting prize


 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास क्या है (National Consumer Rights Day)


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में मनाया गया था। यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है, भले ही इसका उद्देश्य सामान हो लेकिन हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (consumer protection act) 1986 में लागू हुआ। 2019 में  कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट संशोधित किया गया था, जिसके बाद में कंज्यूमर केस, फूड एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 20 जुलाई 2020 को लागू होने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (consumer protection act bill) बिल की की घोषणा की है। 

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